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नेहा बोरा की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज, पीस बॉन्ड भरना होगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेहा बोरा की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने पीस बॉन्ड को चुनौती दी थी। रिपोर्टों के मुताबिक 16 अक्टूबर के प्रदर्शन में शांति भंग के आरोप में उन्हें 10 हजार रुपये का बॉन्ड भरना होगा। अदालत ने कार्रवाई के लिए पर्याप्त जानकारी बताई।

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AI समाचार डेस्क, दिल्ली 24 अक्टूबर 2026, 04:30 AM IST
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सांकेतिक चित्र · फ़ोटो: MarcusFriedrich / Pixabay
सांकेतिक चित्र · फ़ोटो: MarcusFriedrich / Pixabay

दिल्ली हाईकोर्ट ने एआईएसए अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका खारिज कर दी। याचिका में उन्होंने पीस बॉन्ड के आदेश को चुनौती दी थी।

रिपोर्टों के अनुसार मामला 16 अक्टूबर को एसआईआर के विरोध में हुए प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें शांति भंग करने का आरोप है। अदालत ने कहा कि कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त जानकारी और दस्तावेज मौजूद हैं।

अब नेहा बोरा को 10 हजार रुपये के पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे। फैसले के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर बताई गई है।

स्रोत: India TV Hindi, India TV Hindi

तस्वीर (सांकेतिक): MarcusFriedrich / Pixabay